➡️ होली एवं रंगपंचमी पर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

➡️ होली एवं रंगपंचमी पर शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संदीप जी आर ने होली धुरेड़ी के दिन शुक्रवार दिनांक 14 मार्च को सायं 3 बजे तक तथा रंगपंचमी के दिन बुधवार दिनांक 19 मार्च को सायं 3 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया।

 

कार्यालय कलेक्टर से जारी आदेश के अनुसार उक्त दिनांक को सागर जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ. एल. -2, 3, 7, 9, डी-1, सी. एस. - 1बी एवं जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मद्यभण्डागारों से मदिरा का क्रय / विक्रय एवं प्रदाय / परिवहन उक्त अवधि में प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त दिनांकों पर किसी भी अधिकृत / अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय/ विक्रय न होने पावे।

 

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