IFMIS के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग व्यवस्था लागू।

IFMIS के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग व्यवस्था लागू।

 

 

 

सागर।राज्य शासन द्वारा नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 01 तारीख को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु IFMIS प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग (Centralized Pay Processing) की सुविधा विकसित की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को पृथक-पृथक रूप से वेतन जनरेशन का कार्य नहीं करना होगा।

 

केन्द्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग के सुचारु संचालन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक माह की 19 तारीख के पूर्व समस्त कर्मचारियों के पे-रिकॉर्ड से संबंधित आवश्यक संशोधन, स्टॉप सैलरी एवं जीवन निर्वाह भत्ता से संबंधित आवश्यक ऑनलाइन आदेश IFMIS प्रणाली में समय पर निर्मित किए जाएँ, जिससे त्रुटिरहित एवं सही वेतन देयक जनरेट हो सके।

 

उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात माह की 23 तारीख तक वेतन देयक क्रिएटर / डीडीओ लॉगिन में प्रदर्शित हो जाएंगे। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा देयकों का मिलान कर उन्हें समय पर कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 01 तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

 

यदि किसी स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन देयक Discard किए जाते हैं, तो देयक में किए गए संशोधन का उचित एवं स्पष्ट कारण दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान में विलंब की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।